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2 Αυγ 2022 · निजी स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Privacy) का अधिकार हमारे संविधान मे अनुच्छेद-21 (Article-21) मे वर्णन किया गया है, जिसका मुख्य उदे्श्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हमारे संविधान मे निजी स्वतंत्रता का कानून बनाया गया, इस कानून के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक...
निजता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं को किस हद तक दुनिया में बाँटना चाहता है। यह किसी व्यक्ति के सन्दर्भ में कुछ जानकारियाँ छिपाने या उन्हें गुप्त रखने तक ही सीमित नहीं है। निजता वह अधिकार है, जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक होता है। वस्तुत: यह कई अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है।.
5 Ιαν 2022 · निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।.
18 Δεκ 2023 · निजता का अधिकार (Right to privacy in Hindi) एक मौलिक अधिकार है जिसे 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है और बरकरार रखा गया है। निजता के अधिकार (Right to privacy in Hindi) को 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा अधिनियम के अनुच्छेद 12 के तहत एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है।.
निजी स्वतंत्रता का अधिकार: निजी स्वतंत्रता या राईट टू प्राइवेसी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है, जो कि भारत के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत भारत देश के किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं.
13 Οκτ 2021 · इस मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, और दोनों भारतीय संविधान ...
(संचार एवं पत्राचार की गोपनीयता का अधिकार : प्रत्येक व्यक्ति को पत्राचार, टेलीफोन संचार, मेल, ई-मेल, केबल एवं अन्य संचार की गोपनीयता का अधिकार होगा।. (अपनी निजता का उपयोग करने का अधिकार : प्रत्येक व्यक्ति को वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजता का उपयोग करने का अधिकार होगा।.